हाथरस भगदड़ के अभियुक्तों की आज न्यायालय में पेशी हुई
2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग की भगदड़ में 123 लोगों की हुई थी मौत
हाथरस : 2 जुलाई को भगदड़ के अभियुक्तों की आज न्यायालय में पेशी हुई। इनमें से 9 अभियुक्तों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अलीगढ़ जेल से कोर्ट लेकर आई। वहीं 2 महिला अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है। वह भी न्यायालय में पेश हुई। आज न्यायालय में आंशिक बहस हुई, जिसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। 10 दिसंबर को अभियुक्तों पर आरोप तय हो सकते हैं। 123 लोगों की हुई थी मौत 2 जुलाई को हाथरस के सिकंद्राराऊ में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 10 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस इस मामले में 3200 पेज की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। मुकदमे में भी भोले बाबा का नाम नहीं था और पुलिस की चार्जशीट में भी भोले बाबा का नाम नहीं है। इस मामले में दो महिला अभियुक्तों मंजू देवी और मंजू यादव की हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है। शेष 9 अभियुक्त अभी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। पुलिस आज इन्हें अलीगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लेकर आई। न्यायालय में उनकी पेशी हुई। जमानत पर रिहा मंजू देवी और मंजू यादव की भी न्यायालय में पेशी हुईं। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता एपी सिंह ने न्यायालय में बहस की। आज न्यायालय में आंशिक बहस हुई। अधिवक्ता बोले- पुलिस की चार्जशीट झूठ का पुलिंदा इधर, अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एपी सिंह का कहना है कि पुलिस की चार्जशीट झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि जेल में बंद शेष अभियुक्तों को भी जल्द जमानत मिलेगी। (Byte Adv AP Singh- Report Keshav Panchal)
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