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हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की लापरवाही पर जताई नाराजगी, 5 साल तक रिकॉर्ड नहीं मंगवाने पर सवाल

अमृतसर केस में निचली अदालत से दस्तावेज न मंगवाने पर HC ने जताई हैरानी……

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अमृतसर : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। अमृतसर के एक मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित अधिकारी ने सुनवाई के दौरान पांच वर्षों तक निचली अदालत से रिकॉर्ड ही नहीं मंगवाया, जिससे केस की प्रक्रिया लंबी खिंच गई और न्याय मिलने में देरी हुई।

हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि न्याय प्रणाली में ऐसी चूकें गंभीर चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब रिकॉर्ड मंगवाना एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इसे पांच साल तक क्यों टाला गया? अदालत ने कहा कि न्याय में देरी से न केवल वादी पक्ष प्रभावित होता है, बल्कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि उनके केस की सुनवाई लगातार लंबित हो रही है, क्योंकि निचली अदालत का रिकॉर्ड मंगवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित न्यायिक अधिकारी से जवाब मांगा है और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई की जाती है और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

 


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