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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट का झटका, BC सर्टिफिकेट रिजेक्ट करने का आदेश रद्द

HC ने कहा – HSSC CET में लाभ देने से इनकार नहीं कर सकता……

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चंडीगढ़ : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने BC (Backward Class) सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करने के आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि आयोग CET (Common Eligibility Test) में BC उम्मीदवारों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता।

इस मामले में कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके BC सर्टिफिकेट सही होने के बावजूद HSSC ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, जिससे वे सरकारी भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आयोग को फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि बिना ठोस कारण के किसी भी वैध सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो CET के माध्यम से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे। कोर्ट ने आदेश दिया कि HSSC को अपने फैसले की समीक्षा करनी होगी और बिना किसी भेदभाव के योग्य उम्मीदवारों को उनके अधिकार देने होंगे।

यह फैसला सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता बनाए रखने और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आयोग को अपने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने पड़ सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें न आएं।


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