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राइस मिलर पर 9.94 करोड़ रुपये के चावल की हेराफेरी का आरोप

घटना का विवरण

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तरावड़ी/करनाल : तरावड़ी स्थित वीवी इंडस्ट्रीज राइस मिल के संचालक ने पिछले साल कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) के तहत धान लेने के बाद 9.94 करोड़ रुपये का चावल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को नहीं लौटाया।

आरोपियों की पहचान
भारतीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने चार आरोपियों—राइस मिल के मालिक अंकुश गर्ग, उसके भाई विशाल गर्ग, पार्टनर ऋषि देव और गारंटर बिक्रम कुमार—के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

धान और चावल का विवरण
खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि राइस मिल को 4196 मीट्रिक टन धान दिया गया था। अनुबंध के अनुसार, मिल को 2793.23 मीट्रिक टन चावल सरकार को वापस करना था, लेकिन केवल 345 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई।

निरीक्षण और कार्रवाई
13 सितंबर 2024 को अधिकारियों ने मिल का निरीक्षण किया, लेकिन वहां न तो धान मिला और न ही चावल। आरोपियों ने बकाया चावल के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, जिससे विभाग को लगभग 9.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


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