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पटियाला-मोगा के 15 वार्डों में चुनाव स्थगित

हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण पटियाला और मोगा के वार्डों के चुनाव टाले गए, कार्रवाई का निर्देश…

election newsचण्डीगढ़ : पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला और मोगा के 15 वार्डों के चुनाव पर रोक लगा दी है। पटियाला के 7 वार्ड और मोगा के धर्मकोट के 8 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।

यह मामला तब सामने आया जब हाई कोर्ट में पटियाला चुनाव को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव के लिए नामांकन भरने से उम्मीदवारों को रोका गया और उनके कागजात फाड़ दिए गए, जबकि एसएसपी की मौजूदगी में यह घटनाएं हुईं। इसके बाद, कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया और उनसे पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

हाई कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे हालात में चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो यह संविधान और कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, एफआईआर दर्ज करने और वीडियो में दिखाई दे रहे अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए।

इससे पहले, पंजाब सरकार ने पटियाला के वार्ड नंबर 1, 32, 33, 36, 41, 48, और 50 के चुनाव को स्थगित कर दिया था, जबकि धर्मकोट के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, और 13 का चुनाव भी रद्द किया गया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो भी अधिकारी इस गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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