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पंजाब: सुबह 7 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों पर लगा प्रतिबंध

भारी वाहनों पर सुबह 7 से रात 8 बजे तक पाबंदी

पंजाब: पंजाब के एक जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद पारे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत शहर में भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम शहर में बढ़ती यातायात समस्या और सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए उठाया गया है।
प्रशासन ने ट्रक, ट्रॉली, तेल टैंकर और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों के शहर में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रवेश पर रोक लगाई है। यह कदम शहर की सड़कों पर ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यातायात व्यवस्था में सुधार
इस प्रतिबंध से शहर की मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, जिससे आम नागरिकों, स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वालों को जाम से बचने में मदद मिलेगी। भारी वाहनों के कारण होने वाले एक्सीडेंट और अव्यवस्था को रोकने का भी यह एक प्रभावी तरीका है।

आदेश का सख्ती से पालन
जिला मैजिस्ट्रेट ने यह स्पष्ट किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर कोई भारी वाहन इस दौरान शहर में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर की पुलिस और ट्रैफिक विभाग को इस आदेश के तहत निर्देशित किया गया है कि वे सख्त निगरानी रखें।
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और शहरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे भी बनाए रखा जा सकता है।

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