News around you

डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम पर हाईकोर्ट का सरकार से सवाल, आखिर क्या कर रहे आप?

साइबर क्राइम रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर हाईकोर्ट का सरकार से जवाब….

Rajasthan : हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार, डीजीपी, आरबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है कि इन अपराधों को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

साइबर अपराधों के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से हजारों निर्दोष लोगों ने अपनी कमाई गंवाई है और कई ने अपनी जान भी गंवा दी है। इन अपराधों का प्रभाव हर क्षेत्र में दिख रहा है। इस बढ़ती समस्या पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया और इन अपराधों पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी एक मजबूत और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। आरबीआई को भी निर्देश दिया गया कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही, सरकार और आरबीआई की शिकायत निवारण समितियों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाए और उनके पैसे सुरक्षित रखे।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार पोर्टलों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को साइबर अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण बताया है। इन नियमों के जरिए सूचना के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है, जिससे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

You might also like

Comments are closed.