जनता के हित में फैसले ले रही सरकार : पंजाब राजस्व मंत्री ब्रहमशंकर जिम्पा
चंडीगढ़: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने हाल ही में कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की शर्त समाप्त करने का उल्लेख किया, जो छोटे प्लॉट मालिकों के लिए बड़ी राहत का कारण बनी है। इससे लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री में आने वाली समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी और अनधिकृत कॉलोनियों पर भी नियंत्रण लगेगा, जिससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी।
जिम्पा ने यह भी बताया कि राजस्व विभाग की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है: 8184900002। एनआरआईज अपनी शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित 9464100168 पर दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर केवल लिखित शिकायतों के लिए हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय आम लोगों के भले के लिए है। नए संशोधन के अनुसार, 31 जुलाई, 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इस संपत्ति का मालिक सीधे रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के पास जाकर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। यह छूट सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक लागू रहेगी।
इस संशोधन से न केवल प्लॉट मालिकों को सुविधा होगी, बल्कि अनधिकृत कॉलोनियों पर नियंत्रण भी सुनिश्चित होगा, जिससे राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
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