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HERC का नया टैरिफ ऑर्डर घरेलू और किसानों को राहत..

300 यूनिट तक नहीं लगेगा एमएमसी, किसानों को लाभ…

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हरियाणा : इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मासिक न्यूनतम शुल्क (एमएमसी) से मुक्त कर दिया गया है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब केवल उपभोग की गई बिजली की दरों के आधार पर भुगतान करना होगा। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिनकी मासिक बिजली खपत कम है।

इसके अलावा, हरियाणा के किसानों को भी इस टैरिफ आदेश से राहत मिली है। किसानों के लिए बिजली दरों को स्थिर रखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। सरकार और बिजली विभाग ने यह निर्णय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ाने और किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया है।

एचईआरसी के इस नए टैरिफ आदेश के तहत छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब एमएमसी का अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। इस फैसले के बाद राज्य के कई उपभोक्ता मासिक बिजली बिल में महत्वपूर्ण कमी देखेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस आदेश से राज्य सरकार के बिजली सुधार प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बना रही है।

हरियाणा में किसानों के लिए बिजली आपूर्ति हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। इस नए आदेश के तहत किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि बिजली दरों को यथावत रखा गया है। इससे किसानों को अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए सस्ती और निरंतर बिजली आपूर्ति मिलती रहेगी।

एचईआरसी के इस फैसले की उपभोक्ता संगठनों और आम जनता ने सराहना की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यह फैसला बिजली खर्चों को कम करने में मदद करेगा और उन्हें राहत देगा। राज्य सरकार का यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिससे बिजली उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।


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