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पंजाब सरकार पर 25 हजार का जुर्माना: पूर्व जज की विधवा को पेंशन न देने पर HC सख्त..

हाईकोर्ट ने 60 दिनों में पेंशन और अन्य लाभ देने का आदेश दिया, देरी पर जताई नाराजगी….

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मोहाली : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक पूर्व जज की विधवा को पेंशन और अन्य लाभ न देने के कारण लगाया गया है। अदालत ने सरकार की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आदेश दिया कि संबंधित विभाग 60 दिनों के भीतर सभी बकाया पेंशन और वित्तीय लाभ महिला को प्रदान करें।

पूर्व जज की विधवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उन्हें पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों से वंचित रखा गया है, जबकि यह उनका कानूनी अधिकार है। उन्होंने बताया कि कई बार सरकारी विभागों से अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार की ओर से बिना किसी ठोस कारण के पेंशन की राशि रोकी गई थी। अदालत ने इसे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह मामला प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि 60 दिनों के भीतर पेंशन और अन्य लाभ नहीं दिए गए, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मामला यह दर्शाता है कि कैसे प्रशासनिक उदासीनता के कारण जरूरतमंद व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित होते हैं।

इस फैसले के बाद सरकार और प्रशासन पर जवाबदेही बढ़ गई है, और यह आदेश अन्य लंबित मामलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।


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