हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन की आयु सीमा पर बड़ा फैसला, स्कूलों को जारी निर्देश
हरियाणा सरकार का नया आदेश, पहली क्लास में प्रवेश के लिए आयु सीमा तय, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को दिशानिर्देश……
हरियाणा : सरकार ने पहली क्लास में विद्यार्थियों के प्रवेश की आयु सीमा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। यह फैसला राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के सही शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अब सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा पहली क्लास में प्रवेश करने के लिए इस आयु सीमा से कम न हो। इस आदेश के लागू होने के बाद, स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, इस नए निर्देश के साथ, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल को आयु सीमा के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यह निर्णय विशेष रूप से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सही दिशा देने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि छह साल की आयु तक बच्चे की सीखने की क्षमता पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और इस उम्र में बच्चे बेहतर तरीके से नई जानकारी को समझने और ग्रहण करने में सक्षम होते हैं।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, क्योंकि बच्चे उचित आयु में कक्षा में दाखिला लेकर अपनी शिक्षा यात्रा की शुरुआत करेंगे।