इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को 10 साल की सजा
एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए गए युवक को चंडीगढ़ अदालत ने सुनाई सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
चंडीगढ़: इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को 10 साल की सजा
चंडीगढ़ की जिला अदालत ने वीरवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में 24 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान धनास की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है।
मामला:
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने 30 दिसंबर, 2018 को एक नाके के दौरान मुकेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस को मुकेश के पास से कुल 30 इंजेक्शन बरामद हुए, जिनमें से 15 को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस कार्रवाई:
शहर में स्नेचिंग और चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सेक्टर-36 के एक निजी स्कूल के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। शाम करीब 5:20 बजे शक के आधार पर पुलिस ने मुकेश को रोका और तलाशी के दौरान प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए।
अदालत की सजा:
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहियों के आधार पर मुकेश को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे 10 साल की सख्त कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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