पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई: खाद की जमाखोरी पर 91 फर्मों के लाइसेंस रद्द, तीन एफआईआर दर्ज
पंजाब सरकार ने खाद की जमाखोरी और गुणवत्ता में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के आदेश पर 91 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, और खाद की सैंपलिंग से जुड़े मामलों में तीन एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। सरकार की यह कार्रवाई किसानों के हितों की रक्षा के लिए है, ताकि खाद और अन्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कोई कमी न आए और अवैध जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके।
मंत्री खुड्डियां ने बताया कि अब तक कीटनाशकों के 2,063 नमूने, रासायनिक उर्वरकों के 1,751 नमूने, बायो खाद के 100 नमूने, और जैविक खाद के 40 नमूने लिए गए हैं। इनमें से गलत ब्रांडिंग और जमाखोरी के मामलों में 91 फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। सरकार ने 5 फ्लाइंग स्क्वॉयड टीमें गठित की हैं, जो डीएपी खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, और अन्य अनियमितताओं की जांच करेंगी।
फ्लाइंग स्क्वॉयड टीमें खाद और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति, गुणवत्ता, और उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु बाजारों में लगातार निगरानी रखेंगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों का शोषण रोकना और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना है। अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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