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हाईकोर्ट: फर्जी निकाह के जरिए धर्म परिवर्तन की हो जांच, चंडीगढ़ डीजीपी करेंगे मैनपावर उपलब्ध

हाईकोर्ट ने फर्जी निकाह के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, धर्म परिवर्तन की जांच पर जोर

फतेहगढ़ साहिब के एक प्रेमी जोड़े द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाए जाने पर हाईकोर्ट ने निकाह की सत्यता पर सवाल उठाया। कोर्ट को तस्वीरों में यह निकाह एक ऑटो-रिक्शा में हुआ दिखाई दिया, जबकि याचिका में मस्जिद में निकाह का दावा किया गया था। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है, जिसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े संभावित रैकेट की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले, फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निकाह में कोई अवैधता नहीं है और लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी भी संदेह बना हुआ है और केवल स्वतंत्र जांच एजेंसी ही इसे दूर कर सकती है।

सीबीआई की अर्जी पर हाईकोर्ट का आदेश
सीबीआई ने इस मामले में गहन जांच के लिए हाईकोर्ट से निर्देशों की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को आदेश दिया कि वे सीबीआई को आवश्यक जनशक्ति और संसाधन मुहैया कराएं। इसके साथ ही, कोर्ट ने पंजाब सरकार, याची, और चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया।

धर्म परिवर्तन की संभावना पर फोकस
इस मामले में पुलिस ने फतेहगढ़ साहिब के बदाली अला सिंह बस्सी पठाना थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की है। निकाह करवाने वाले मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक तथ्यों की पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को धर्म परिवर्तन की अवैध गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के साथ जांच करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

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