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पंजाब विधानसभा मानसून सत्र: अंतिम दिन की कार्यवाही का आगाज़

पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को “द पंजाब एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट-2024” बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक के पास होने से अब राज्य में 14,000 अवैध कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट नियमित किए जा सकेंगे।
बिल के अनुसार, 31 जुलाई 2024 तक अवैध कॉलोनियों में हुई 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी के सभी सौदों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह शर्त रखी गई है कि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री 2 नवंबर तक पूरी करनी होगी।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बिल पर चर्चा करते हुए बताया कि 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी के सौदों में, चाहे 10 प्रतिशत तक बयाना हुआ हो, रजिस्टर्ड सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, या बैंक खातों में ट्रांजेक्शन के माध्यम से हुए सौदों पर एनओसी की शर्त लागू नहीं होगी। सभी ऐसी संपत्तियों को नियमित किया जाएगा, जिससे राज्य में अवैध कॉलोनियों के निवासियों को राहत मिलेगी।

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