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हत्या के मामले में दो को उम्रकैद, तीसरा अब भी फरार

चंडीगढ़: जिला अदालत ने मंगलवार को 2018 में हुई चाकू से हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर ₹2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों को हत्या की धारा में उम्रकैद और हत्या के प्रयास की धारा में सात साल की सजा दी गई है।

दोषियों की पहचान धनास निवासी जिंदर उर्फ अजय और सेक्टर-52 के गुलशन उर्फ सोनू के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी राहुल उर्फ मटोरिया अभी तक फरार है, और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

घटना का विवरण
यह वारदात सितंबर 2018 में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, धनास में हुई थी।

कुलदीप उर्फ लव कुश ने कुछ युवकों को उनके घर के सामने पेशाब करने से रोका।
इस पर युवकों ने गाली-गलौज और बहस शुरू कर दी।
जब कुलदीप ने विरोध किया, तो उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया।
कुलदीप के दोस्त विजय ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन उसे भी गंभीर चोटें आईं।

इस हमले में कुलदीप की मौत हो गई, और विजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने बाद में जिंदर और गुलशन को गिरफ्तार किया था।
अदालत का फैसला
जिंदर उर्फ अजय और गुलशन उर्फ सोनू को हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया गया।
दोनों को उम्रकैद और सात साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
तीसरे आरोपी राहुल उर्फ मटोरिया की तलाश जारी है।

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