हाईकोर्ट का आदेश: VIP नंबर सस्ते में आवंटित, पंजाब सरकार बताए कितनों से वसूली बाकी
हाईकोर्ट का सख्त रुख: वीआईपी नंबर सस्ते में जारी, पंजाब सरकार से मांगा ब्योरा
गुरसाहिब सिंह ने एडवोकेट बलदेव कपूर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट विभाग औने-पौने दामों में वीआईपी फैंसी नंबर अलॉट कर रहा है। याचिका में फिरोजपुर के डीटीओ कार्यालय में कथित धांधली का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की गई।
हाईकोर्ट को बताया गया कि फैंसी नंबर तय फीस से भी कम कीमत पर जारी किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जवाब में स्वीकार किया कि डीटीओ ने चरणदीप सिंह को कम कीमत पर नंबर अलॉट किया था और वह नंबर असल में डीटीओ ने अपने नाम पर जारी किया।
हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के लिए एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने कोर्ट को सूचित किया कि चरणदीप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि अब तक आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ। अब कोर्ट ने उन सभी मामलों का ब्योरा मांगा है जहां अब तक रिकवरी बाकी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
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