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हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास गतिविधियों पर पाबंदी

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। इस धारा के तहत सिरसा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है, ताकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और डी.ईएल.एड. परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।

परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध:
जिलाधीश के आदेशानुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जमा होने, ध्वनि प्रदूषण, और किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन परीक्षाओं में CTP, OCTP, Re-Appear, EIOP, और अतिरिक्त सुधार परीक्षाएं शामिल हैं, साथ ही अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए डी.ईएल.एड. की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है।

शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सख्त निर्देश:
सिरसा प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों की परिधि में किसी भी तरह की अव्यवस्था या शोर-शराबे की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश छात्रों को एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षाएं दे सकें।

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