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आयुष्मान भारत योजना: पंजाब में अस्पतालों को भुगतान न करने पर हाईकोर्ट सख्त

अधिकारियों के वेतन कुर्की के आदेश

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को धनराशि जारी न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र से 350 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बावजूद अस्पतालों को भुगतान न किए जाने पर कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र से प्राप्त धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि जो अधिकारी धनराशि के अनुचित उपयोग के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश निजी अस्पतालों को योजना के तहत बकाया राशि न देने पर जारी किया गया है।

दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के आदेश
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस हलफनामे में राज्य को यह स्पष्ट करना होगा कि दिसंबर 2021 से अब तक केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग कैसे किया गया। इसके अलावा, इस बात का भी जवाब देना होगा कि क्या यह धनराशि आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्यों के लिए सही से इस्तेमाल की जा रही है या नहीं।

अधिकारियों पर जवाबदेही का दबाव
अदालत ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भविष्य में धनराशि का अनधिकृत उपयोग न हो। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां धनराशि का दुरुपयोग होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस आदेश के तहत अधिकारियों के वेतन कुर्क करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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