पलवल में मतदान बूथों के 100 मीटर दायरे में पाबंदी सेल्युलर, मोबाइल, कोर्डलेस व वायरलेस ले जाने पर रोक
अवहेलना पर कार्रवाई
पलवल (हरियाणा): आगामी चुनावों के मद्देनजर, पलवल जिला प्रशासन ने मतदान बूथों के 100 मीटर दायरे में मोबाइल, कोर्डलेस, सेल्युलर और वायरलेस फोन ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। यह कदम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पाबंदी का उद्देश्य
मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। जिला प्रशासन का मानना है कि फोन के उपयोग से चुनावी प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, और यह चुनावों की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है। इस पाबंदी का उद्देश्य मतदाताओं को सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान का माहौल प्रदान करना है।
उपाय और नियम
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो लोग मतदान बूथों के 100 मीटर दायरे में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों को घर पर ही छोड़कर आएं, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।
अवहेलना पर कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी मतदान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस पाबंदी का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का सम्मान करें और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें।
यह निर्णय पलवल जिले में चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी मतदाताओं को इस पाबंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे मतदान के दिन किसी भी परेशानी का सामना न करें।
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