हाईकोर्ट: खुले मैनहोल के कारण 13 माह के बच्चे की मौत, उत्तर रेलवे के प्रबंध निदेशक को पक्ष बनाया
हाईकोर्ट ने मैनहोल हादसे में उत्तर रेलवे के प्रबंध निदेशक को जिम्मेदार ठहराया
हिसार : हिसार में 13 माह के बच्चे की मैनहोल में गिरकर मौत: हाईकोर्ट ने उत्तर रेलवे के प्रबंध निदेशक को पक्ष बनाया
हादसे की जानकारी: हिसार में 13 माह के बच्चे की मैनहोल में गिरकर मौत हो गई। घटना के समय बच्चे की मां रेलवे क्वार्टरों के पास काम कर रही थी।
हाईकोर्ट का निर्णय: मुआवजा तय करने के लिए हाईकोर्ट ने उत्तर रेलवे के प्रबंध निदेशक को पक्ष बनाया है। यह तय किया जाएगा कि मुआवजा राशि हरियाणा सरकार देगी या रेलवे।
अंतरिम मुआवजा: सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर परिजनों को 15 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी किया है।
जिम्मेदारी का सवाल: जस्टिस दया चौधरी को लिखे गए पत्र में गंगापुत्र राजेश हिंदुस्तानी ने मैनहोल पर ढक्कन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एमसी पर डाली है। उन्होंने कहा कि हिसार में खुले मैनहोल हादसों का कारण बन रहे हैं और एक ऐसे ही हादसे में बच्चे की मौत हुई।
परिवार की अपील: पीड़ित परिवार ने कोर्ट से इंसाफ की अपील की है और दोषी अधिकारियों को सजा देने की मांग की है।
जनहित याचिका: जस्टिस दया चौधरी ने पत्र का संज्ञान लेते हुए इसे चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया था, जिन्होंने इसे जनहित याचिका के रूप में सुनने का निर्णय लिया था।
मुआवजा नीति: पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से मुआवजा नीति पर जवाब मांगा था। सरकार ने कुछ समय की मांग की थी। अब हाईकोर्ट ने मुआवजे के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्णय लिया है।
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