बिल्डर जरनैल बाजवा को अदालत से झटका, जमानत याचिका खारिज
मोहाली: बिल्डर जरनैल सिंह बाजवा को अदालत से झटका, जमानत याचिका खारिज
मोहाली में जिला अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फंसे बिल्डर जरनैल सिंह बाजवा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बाजवा ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी, जिसका सरकारी वकील ने विरोध किया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई समान एफआईआर दर्ज हैं और वह जमानत के लिए योग्य नहीं है।
वहीं, बाजवा के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप आपराधिक नहीं बल्कि दीवानी प्रकृति के हैं, जिनका समाधान हो चुका है। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी पेश की और बताया कि समझौता हो चुका है। इसके अलावा, अन्य एफआईआर भी इसी तरह की हैं, जिनमें समझौता हो चुका है। आरोपी से कोई वसूली नहीं की जानी है और वह एक सितंबर 2024 से हिरासत में है।
सरकारी वकील ने जवाब में कहा कि अभियुक्त को समझौते करने की आदत है, लेकिन वह बाद में मुकर जाता है। अदालत ने कहा कि केवल समझौते के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने उल्लेख किया कि बाजवा के खिलाफ 26 से अधिक मामले दर्ज हैं और उसे आदतन अपराधी मानते हुए कोई रियायत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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