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चालान जमा करवाने वालों को पहली बार बड़ी राहत, जानें क्यों किया गया नया फैसला

चंडीगढ़: चंडीगढ़ जिला अदालत ने 14 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस फैसले के तहत, चालान जमा करवाने वाले लोगों को पहली बार बड़ी राहत मिलेगी। अब लोग 11 से 13 सितंबर के बीच चालान जमा करवा सकेंगे, जिससे लोक अदालत के दिन उन्हें लंबी-लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस नए उपाय के तहत, 14 सितंबर को लोक अदालत के दिन सुबह लोगों को केवल यह जानकारी दी जाएगी कि उन्हें किस कोर्ट में जाना है। इस कदम से भीड़ को कम करने और लोगों के समय की बचत करने का उद्देश्य है। लोग रसीद जमा करने और जुर्माना भरने की प्रक्रिया को पहले ही निपटा सकते हैं, जिससे लोक अदालत के दिन केवल कोर्ट की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया रह जाएगी।

अब तक, लोक अदालत के दिन लोग सुबह 6 बजे से ही लंबी लाइनों में लग जाते थे और घंटों इंतजार करना पड़ता था। इसके बाद, चालान के कोर्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए और भी समय लग जाता था। नए निर्णय के अनुसार, इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए तीन दिन पहले से ही चालान जमा करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे लोगों को अधिक सुविधा और समय की बचत होगी।

यह नया तरीका पहली बार अपनाया जा रहा है, और इससे चालान के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ लोगों को लंबी कतारों और इंतजार की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

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