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रकम लेकर भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया, उपभोक्ता आयोग ने सहारा को राशि लौटाने का आदेश दिया

चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा सिटी होम्स मार्केटिंग एंड सेल्स कॉर्पोरेशन को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए, एडवांस राशि लेने के बावजूद फ्लैट पर कब्जा न देने और पैसे न लौटाने के मामले में उपभोक्ता को राशि लौटाने का निर्देश दिया है।

 

 

सेक्टर-49 निवासी विनोद गोयल ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन आराम से बिताने के उद्देश्य से साल 2005 में सहारा सिटी होम्स मार्केटिंग एंड सेल्स कॉर्पोरेशन से बनूड़ में 3 बीएचके फ्लैट लेने का निर्णय लिया था। बुकिंग के लिए उन्होंने पहले 1.35 लाख रुपये का ड्राफ्ट बनाकर भुगतान किया और कुछ समय बाद 2.70 लाख रुपये का और भुगतान किया। इस तरह कुल 4.06 लाख रुपये एडवांस के रूप में दिए गए।

हालांकि, सहारा सिटी होम्स ने इतनी बड़ी राशि लेने के बावजूद न तो कोई आवंटन पत्र जारी किया और न ही शेष किस्तों की मांग की। लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई और न ही फ्लैट की डिलीवरी के बारे में कोई जानकारी दी गई। विनोद गोयल ने अपनी राशि की वापसी के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले की सुनवाई के बाद, जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा सिटी होम्स मार्केटिंग एंड सेल्स कॉर्पोरेशन को शिकायतकर्ता को उसकी दी गई राशि लौटाने का आदेश दिया। साथ ही, मानसिक उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये और केस में हुए खर्च के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया है।

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