मोबाइल फोन की डमी भेजना पड़ा महंगा… फ्लिपकार्ट को लौटानी होगी राशि
चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डमी मोबाइल भेजने के मामले में सुनवाई करते हुए फ्लिपकार्ट को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने फ्लिपकार्ट को शिकायतकर्ता को 29,890 रुपये की राशि लौटाने और मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
पीयू में रहने वाले सुमित सयल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 25 सितंबर 2019 को उन्होंने फ्लिपकार्ट के माध्यम से वीवो कंपनी का 29,890 रुपये का मोबाइल ऑर्डर किया था। ऑर्डर का भुगतान उन्होंने पीएनबी के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन किया था। जब कूरियर कंपनी ने डिलीवरी की, तो शिकायतकर्ता ने पार्सल खोला और देखा कि मोबाइल की जगह मोबाइल फोन की डमी भेजी गई थी। शिकायतकर्ता ने डमी मोबाइल सेट की तस्वीरें लेने के बाद कंपनी को शिकायत की, लेकिन कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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