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आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट से फ़िलहाल कोई राहत नही

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले पर फ़िलहाल कोई राहत नही मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि AAP को 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा.

हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर AAP की मांग पर विचार करने का आदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ घर की अनुपलब्धता AAP की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती. वहीं, आम आदमी पार्टी के वकील ने तर्क दिया कि दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर एक संपत्ति, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के एक मंत्री के पास है, उसे अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि जस्टिस प्रसाद ने कहा कि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार को दी गई थी, न कि पार्टी को, और रिकॉर्ड के अनुसार, कब्जा एलएंडडीओ (भूमि और विकास कार्यालय) को सौंप दिया जाना चाहिए।

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