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हैंड ग्रेनेड हमले के आरोपियों पर यूएपीए की अवधि 180 दिन बढ़ी

एनआईए की विशेष अदालत ने जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने के दिए आदेश।

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हैंड ग्रेनेड हमले के आरोपियों पर यूएपीए की अवधि 180 दिन तक बढ़ी
चंडीगढ़। सेक्टर-10 में सितंबर में हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की। एनआईए ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) की धारा 43D(2)(B) के तहत समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। अदालत ने एनआईए की सीलबंद रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आरोपियों पर लागू यूएपीए की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन तक कर दी।

मामले का विवरण
सितंबर में, सेक्टर-10 की कोठी नंबर 575 पर दो अज्ञात अपराधियों ने ऑटो से हैंड ग्रेनेड फेंककर विस्फोट किया था। घटना के बाद यूटी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो बुड़ैल जेल में बंद हैं।

अदालत की सुनवाई
एनआईए ने 2 दिसंबर को अदालत में याचिका दायर कर जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। गुरुवार को विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने इस अपील का विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। लेकिन एनआईए की टीम ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की, जिसमें मामले की संवेदनशीलता और जांच की स्थिति को दर्शाया गया।

अदालत का फैसला
अदालत ने रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और गहन जांच के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसी के आधार पर यूएपीए के प्रावधानों की समय सीमा बढ़ाने का आदेश दिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
जेल में बंद पांचों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।


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