चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला नगर निगम चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के नामांकन पत्र फाड़े जाने की घटना पर गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की दिशा में मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया और एसएसपी की मौजूदगी में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कोर्ट ने कहा, “क्या सरकार संविधान और कानून से ऊपर है?”
हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका के अनुसार, पटियाला नगर निगम चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के नामांकन पत्र पुलिस के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में फाड़े गए, जबकि वीडियो में पुलिस की निष्क्रियता स्पष्ट रूप से दिखी। इस पर कोर्ट ने वीडियो को देखकर अधिकारियों से पूछा, “क्या आपने यह वीडियो देखा है? इसमें धक्केशाही का स्पष्ट प्रमाण है।” अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वीडियो देखा है और कार्रवाई जारी है।
हाईकोर्ट ने इस घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इस तरह के चुनाव होते रहे, तो लोकतंत्र पर सीधा हमला होगा। कोर्ट ने कहा, “संविधान सर्वोपरि है और इसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो चुनाव प्रक्रिया पर रोक भी लगाई जा सकती है।” इस पर चीफ सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
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