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हरियाणा में 5वीं-8वीं में अब फेल कर सकेंगे छात्र, मिलेगा मर्सी चांस

नए नियम के तहत पास अंक न मिलने पर अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा।…

हिसार : हरियाणा में अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल किया जा सकेगा। शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र से यह नियम लागू करने का निर्णय लिया है। पहले आरटीई 2009 के तहत, 1 से 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरटीई-2009 में बदलाव के बाद, हरियाणा सरकार अगले सत्र से इसे लागू करेगी। अब 5वीं और 8वीं कक्षा में छात्रों को पास अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर छात्र पास नहीं हो पाता, तो उसे मर्सी चांस मिलेगा, और 60 दिन बाद पुनः परीक्षा ली जाएगी। यदि छात्र फिर भी पास नहीं हो पाता, तो उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा।

फेल छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और यदि जरूरी समझा गया, तो विद्यार्थियों के अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1 से 8वीं कक्षा में फेल न करने से विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल गिर रहा था। जब ये छात्र 9वीं कक्षा में जाते थे, तो शिक्षकों को उन्हें पढ़ाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं।

नए नियमों के तहत, यदि कोई छात्र प्रारंभिक शिक्षा में फेल है, तो उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। यदि स्कूल प्रबंधन इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह नया नियम 2025 के शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा, जिससे छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार होगा।

निर्मल दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, हिसार ने कहा, “हमारे पास मुख्यालय से पत्र आया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में छात्रों को पास अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि विद्यार्थी पास नहीं हो पाता है, तो मर्सी चांस मिलेगा, लेकिन फिर भी पास न होने पर उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा।”

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