सोसाइटियां अब ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकती हैं नई पंजीकरण संख्या
पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई गई, पोर्टल पर करना होगा आवेदन
पंचकूला। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अब नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए सोसाइटियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज (एचआरआरएस) नियम 2012 में संशोधन के बाद, पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
उन्हेंने स्पष्ट किया कि वे सोसाइटियां, जो पहले सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत थीं लेकिन एचआरआरएस अधिनियम 2012 के तहत पुनः पंजीकरण नहीं करवा सकीं, अब उन्हें हरियाणा पंजीकरण और सोसाइटी विनियमन अधिनियम 2012 की धारा 9 (4) के तहत पंजीकरण संख्या या संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
यह अधिसूचना उन सोसाइटियों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है। उपायुक्त ने सभी संबंधित संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे समय पर पोर्टल पर आवेदन करें।
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