शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया ड्रेस कोड
स्कूल शिक्षकों के लिए नए ड्रेस कोड की गाइडलाइन
नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों के लिए एक नया ‘ड्रेस कोड’ लागू किया है। इसके तहत, शिक्षकों को अब टी-शर्ट, जींस या डिजाइन और चित्रों वाली कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीआर) में यह जानकारी दी गई।
नए ड्रेस कोड की गाइडलाइन:
साफ-सुथरी और शालीन पोशाक:
शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी और शालीन होनी चाहिए। इस नियम का पालन सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में किया जाएगा।
महिला शिक्षकों के लिए ड्रेस:
महिला शिक्षकों को साड़ी या सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता और दुपट्टा पहनने की अनुमति होगी। यह पोशाक पारंपरिक और सम्मानजनक मानी जाती है।
पुरुष शिक्षकों के लिए ड्रेस:
पुरुष शिक्षकों को पैंट और शर्ट पहनने का निर्देश दिया गया है। शर्ट हल्के रंग की और पैंट गहरे रंग की होनी चाहिए।
टी-शर्ट, जींस और डिजाइन वाले कपड़े पर प्रतिबंध:
जीआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षकों को टी-शर्ट, जींस और कोई भी डिजाइन या चित्र वाली शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है। यह नियम सभी प्रकार के स्कूलों में लागू होगा।
यह कदम राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए एक सम्मानजनक और शालीन ड्रेस कोड लागू करने की दिशा में उठाया गया है, ताकि शिक्षकों की उपस्थिति और उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव छात्रों पर पड़े।
Comments are closed.