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यूपी-हरियाणा भूमि विवाद: HC ने SGI को जांच के दिए निर्देश

यमुना के बदलते स्वरूप की होगी जांच, 1984 के समझौते का रिकॉर्ड नहीं हुआ था अपडेट…

चंडीगढ़ : यूपी और हरियाणा के बीच भूमि विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SGI) को जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी के बदलते स्वरूप की विस्तृत जांच की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है। यह विवाद दशकों पुराना है और 1984 में हुए समझौते का रिकॉर्ड भी समय पर अपडेट नहीं किया गया था, जिससे मामला और उलझ गया।

यमुना नदी के प्रवाह में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं, जिससे दोनों राज्यों के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद पैदा हो गया। इस मामले को लेकर दोनों राज्यों की सरकारें कई बार बैठकों का आयोजन कर चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। हाईकोर्ट ने अब इस पर गंभीरता दिखाते हुए SGI को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जांच करने को कहा है।

1984 में यूपी और हरियाणा सरकारों के बीच हुए समझौते में यमुना के प्राकृतिक प्रवाह को ध्यान में रखकर सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया। इससे विवाद और गहरा गया, क्योंकि दोनों राज्य अलग-अलग दावे कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले का कोई निष्कर्ष निकलेगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। सरकार और प्रशासन को भी इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर नई रिपोर्ट सामने आ सकती है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि भूमि का सही बंटवारा कैसे किया जाएगा।

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