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पंजाब में फायर एंड इमरजेंसी एक्ट लागू, अब सभी भवनों पर लगेगा फायर टैक्स और फीस

तीन श्रेणियों में बांटे जाएंगे भवन, उच्च जोखिम वाले भवनों पर अधिक फीस व जुर्माना

Punjab : पंजाब में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फायर टैक्स और फीस लागू की जाएगी। पंजाब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए नियम में सरकारी, व्यावसायिक और रिहायशी भवनों पर यह टैक्स लागू होगा, और म्युनिसिपल लिमिट के बाहर भी फीस वसूली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, नगर निकायों को कंपाउंडिंग फीस लगाने की भी शक्ति दी गई है, जिससे कुछ नियमों का उल्लंघन होने पर शुल्क भरकर इसे नियमित किया जा सकता है।

इसी अधिनियम के तहत, भवनों को हाई, मीडियम और लॉ रिस्क श्रेणियों में बांटा जाएगा। हाई रिस्क वाले भवनों पर अधिक एनओसी फीस और जुर्माना लगेगा, जबकि मीडियम और लो रिस्क भवनों पर कम फीस वसूली जाएगी। यह व्यवस्था तीन साल के लिए फायर एनओसी जारी करने की सुविधा के साथ लागू की जाएगी, जो भवन मालिकों के लिए राहत की बात है।

इस एक्ट के तहत, अग्निशमन विभाग को अब आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अग्रिम सेवाएं देने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का भी प्रावधान किया गया है।

अधिकारियों को अब अधिक शक्तियां दी गई हैं। वे आग से संबंधित आपातकालीन स्थितियों में सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा, भवन निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं।

इसके साथ ही, बीमा योजना, फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन और फायर हाइड्रेंट जैसे उपकरणों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

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