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पंजाब कैबिनेट के 6 फैसले पास..

मेडिकल फैकल्टी की रिटायरमेंट उम्र 65 साल तय, एजी ऑफिस में 58 पद आरक्षित किए गए…..

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पंजाब : सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में सबसे अहम फैसला मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को लेकर किया गया है। अब राज्य की मेडिकल टीचिंग फैकल्टी को 65 साल की उम्र में रिटायर किया जाएगा। इससे पहले यह सीमा कम थी, जिसे अब बढ़ाकर मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

सरकार का मानना है कि अनुभवी डॉक्टर्स और शिक्षकों का ज्यादा समय तक सेवाओं में बने रहना, मेडिकल छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे संस्थानों में योग्य और अनुभवी स्टाफ की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

दूसरा बड़ा फैसला एडवोकेट जनरल (एजी) ऑफिस से जुड़ा है। पंजाब कैबिनेट ने एजी ऑफिस में कुल 58 पदों को आरक्षित करने का फैसला लिया है। ये पद विभिन्न कानूनी सेवाओं के लिए होंगे और इनमें आरक्षण की प्रक्रिया तय नियमों के तहत लागू की जाएगी। यह फैसला सरकार की आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के तहत लिया गया है।

इसके अलावा अन्य चार प्रस्तावों में विभागीय योजनाओं और नीतियों को लेकर तकनीकी व प्रशासनिक स्तर पर बदलाव शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी कामकाज को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी मंत्रियों की सहमति रही।

कैबिनेट के फैसलों को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि यह सभी निर्णय राज्य के नागरिकों के हित में हैं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इससे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बल मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में और भी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि पंजाब को एक प्रगतिशील और सामाजिक रूप से संतुलित राज्य बनाया जा सके।


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