नाबालिग से कुकर्म के दोषी ई-रिक्शा चालक को 20 साल की सजा
चंडीगढ़ अदालत ने सुनाया कठोर फैसला, दोषी को 20 साल की कैद और जुर्माना….
चंडीगढ़ : की एक अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के दोषी ई-रिक्शा चालक को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। मामला चंडीगढ़ के एक स्थानीय क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूत पेश किए, जिससे आरोपी के खिलाफ मजबूत मामला बना। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह सजा समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए दी गई है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।
पीड़िता के परिजनों ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताया और न्याय मिलने की बात कही। इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर समाज में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस और प्रशासन लगातार इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए प्रयासरत हैं।
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