नगर निगम और पालिका चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त
10 दिनों में कार्रवाई का आदेश, पालन न करने पर 50,000 रुपये जुर्माना
पंजाब: पंजाब के नगर निगम और म्युनिसिपल चुनावों में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में यह निर्देश दिया कि अगले 10 दिनों में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए।
आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने की चेतावनी:
हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई तक सरकार और चुनाव आयुक्त ने आदेशों का पालन नहीं किया, तो उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव न कराने की देरी को जनता के अधिकारों का हनन माना जाएगा।
देरी का कारण नहीं हुआ स्पष्ट:
राज्य सरकार की ओर से चुनावों में हो रही देरी को लेकर कोई स्पष्ट कारण पेश नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार से अगले 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जनता पर प्रभाव:
नगर निगम और पालिका चुनावों में देरी से जनता के प्रशासनिक कार्य और विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। हाईकोर्ट के इस सख्त कदम से उम्मीद है कि चुनावी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
Discover more from News On Radar India
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments are closed.