जमानत मिली नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को
चंडीगढ़ जिला अदालत ने ठगी मामले में मुख्य आरोपी को दी जमानत, एक लाख रुपये के बॉन्ड पर हुआ फैसला
चंडीगढ़ की जिला अदालत ने नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठगने के मामले में मुख्य आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी सिमल खरवल, जो मोहाली के झामपुर का निवासी है, को छह महीने बाद जमानत मिली। अदालत ने सिमल को एक लाख रुपये के बॉन्ड और एक श्योरिटी पर जमानत दी।
इस मामले में 21 मई को मलोया थाने में आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता सुमीत कुमार ने पुलिस को बताया कि सिमल ने खुद को अल्टीमेट मैन पावर हाउस कीपिंग कंपनी का मेनेजर बताकर लोगों से नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। सिमल ने उसे एक लाख रुपये लेकर डीसी रेट पर नौकरी दिलवाने का वादा किया, लेकिन न तो नौकरी दिलवाई और न ही रुपये वापस किए।
इसके बाद सुमीत को यह जानकारी मिली कि सिमल ने 300-350 लोगों से इसी तरह की ठगी की थी। सिमल और उसके साथी रोहित को 22 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खुलासे पर जेई मनोहर लाल भी पकड़ा गया, जो ठगी की रकम का 20 प्रतिशत हिस्सा लेता था। आरोपी और जेई दोनों उन पार्कों में ठगी कर रहे थे, जिनकी देखरेख जेई की ड्यूटी पर थी। मनोहर लाल को नवंबर में जमानत मिल चुकी है।