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अमृतपाल सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, लोकसभा सत्र में शामिल होने की मांग

60 दिन अनुपस्थिति के नियम का हवाला देकर अदालत पहुंचे, सांसद के अधिकारों की दलील दी…

पंजाब / अमृतसर : वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर अदालत में सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने संसद सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति को आवश्यक बताते हुए 60 दिन अनुपस्थिति के नियम का हवाला दिया है।

अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में हैं और असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि एक सांसद होने के नाते उन्हें संसद में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें लोकसभा सत्र के दौरान संसद में भाग लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को उठा सकें।

संसद के नियमों के मुताबिक, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सत्र में शामिल नहीं होता, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसी आधार पर अमृतपाल सिंह ने अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें हिरासत से अस्थायी रूप से रिहा कर संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला सुनाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार की ओर से इस याचिका का विरोध किए जाने की संभावना है, क्योंकि अमृतपाल सिंह पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। यदि अदालत उन्हें लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देती है, तो यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से अहम साबित हो सकता है।

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